वीओसी डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि अब 2,000 रुपये के बैंक नोट छपेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके पास हैं, तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। रिजर्व बैंक ने 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत ये फैसला लिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये के नोट को सकुर्लेशन से वापस ले लिया गया है। लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा।
RBI withdraws Rs 2000 note from circulation, to remain legal tender; exchange facility available till Sept 30
— ANI Digital (@ani_digital) May 19, 2023
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यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 23 सिंतबर से 30 सितंबर तक बैंक में इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज करना होगा। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे।यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। 2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था।
दो हजार रुपये के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और 1000 रुपये को नोटों के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटो को लाया गया था। दो हजार रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था। इसलिए 2,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग 2018-19 में बंद कर दी गई थीं।
रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपये के एक भी नोट नहीं छापे गए हैं। इस वजह से बाजार में 2000 रुपये के नोटों का सकुर्लेशन कम हुआ है।
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