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लखनऊ में बढ़ रहे कोरोना के मामले, DM ने जारी की गाइडलाइन

लखनऊ। लखनऊ व यूपी सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली ही है। जिसको लेकर चिंता बढ़ गई है और लोगों को एक बार फिर कोरोना की पुरानी लहरें याद आने लगी हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं बुधवार को लखनऊ प्रशासन की ओर से भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कुछ सावधानियां और प्रोटोकॉल जारी किया है। ये प्रोटोकॉल लखनऊ के ऑफिसों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, सिनेमा हॉल, मॉल, रेलवे, बस स्टेशनों, एयरपोर्ट और आमजनों के लिए जारी की गई है।

कार्यालयों हेतु दिशा-निर्देश
1. कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।

2. कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइज़र एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3. कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ रखी जाए। 
4. बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए।

5. कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।

6. दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।

7. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने एवं कोविड जॉच कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

स्कूल / कालेज हेतु दिशा-निर्देश

1. स्कूल / कालेजों में बच्चों / विद्यार्थियों / शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए।

3. स्कूलों / कालेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।

4. स्कूल / कालेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

5. दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।

6. यदि किसी बच्चें को खाँसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल / कालेज न भेजा जाए तथा चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर उपचार प्रदान करें।

चिकित्सालयों हेतु दिशा-निर्देश

1. चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।

2. मास्क सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3. साफ - सफाई सुदृढ रखी जाए।

4. बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए।

5. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।

6. दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।

7. फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।

8. पर्चा काउन्टर / जॉच काउन्टर / दवा वितरण काउन्टर पर कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।

9. लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जॉच करायी जाए। 10 जनमानस को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रचार- प्रसार सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए।

सिनेमा हॉल / मॉल हेतु दिशा-निर्देश

1. मॉल / मल्टीप्लेक्स / सिनेमा हॉल में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित की जाए।

2. मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए।

3. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4. ग्राहक खरीदारी करते हुए मास्क एवं दस्ताने पहने

15. एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।

रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट हेतु दिशा-निर्देश

1. रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन / एयरपोर्ट आदि स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, जॉच आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

2. मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए।

3. वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैठने की कुर्सियों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबन्ध किया जाए। 4. वेटिंग एरिया को एक निश्चित अंतराल पर सेनेटाइज किया जाए।

5. एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।

6. टिकट खिडकियों / बस / ट्रैन पर चढने / उतरने वाली कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।

7. खाने-पीने के स्थान / कैफेटेरिया / कैण्टीन आदि पर सोशल, मास्क की अनिवार्यता एवं हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जनसामान्य हेतु दिशा-निर्देश

1. सार्वजनिक स्थलों, बाजारो, मण्डियो एवं अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करें तथा मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करे।
2. वृद्ध एवं बच्चों को भीड भाड वाले जगहों पर ले जाने से बचा जाए।
3. कोमार्विड रोगियों (जैसे किडनी, हृदय, लीवर, रक्त सम्बन्धी विकार, डायबिटीज, श्वसन तंत्र सम्बन्धी बीमारी) का विशेष ध्यान रखा जाए तथा जहाँ तक हो घर से बाहर निकलने से बचा जाए तथा घर पर मास्क आदि का प्रयोग किया जाए।
4. सार्वजनिक स्थलों पर न थूके एवं गंदगी न फैलाये तथा साफ-सफाई बनाये रखने में सहयोग करें।
5. अनावश्यक शारीरिक सम्पर्क जैसे हाथ मिलाने एवं गले मिलने से बचे।
6. किसी व्यक्ति से सम्पर्क होने पर साबुन से हाथ धोये अथवा अल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करें
7. नाक, मुँह एवं चेहरे आदि को बार-बार छूने से बचे।
8. छीकते एवं खाँसते वक्त टिश्यू या कोहनी को मोड़कर अपना मुंह और नाक को ढक लें।
9. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बचे। 
10. कोविड के लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें तथा आवश्यकता पड़ने पर कोविड की जाँच करायें।

11. बच्चों के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं को Sterilize करें।

12. इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 
13. व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) बनाये रखे।
14. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श पर ही औषधियों का सेवन करें।
15. सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार प्रयोग होने वाली सतहो को छूने से बचे।
16. शारीरिक दूरी, इण्डोर मास्क का प्रयोग, शरीर के तापमान एवं आक्सीजन लेवल की निगरानी रखे।
17. शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करें।

18. अपने नजदीकी / सम्पर्क में आये हुए किसी भी कोविड धनात्मक रोगी की सूचना एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष संख्या 0522-4523000 पर अवश्य दें। अतः समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा है कि कोविड-19 से बचाव हेतु उपरोक्त आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करवायें।

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