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मिठाई खरीदने के समय दुकानदार के ऐसा करने पर करें शिकायत

लखनऊ। त्यौहारों का सीजन नजदीक आ गया है। त्यौहार पर मिठाई तथा अन्य उत्पादों में मिलावट का दौर भी शुरू हो जाता है। लेकिन सरकार इसके लिए गंभीर है। इसीलिए, मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर सख्त नियम बनाए गए हैं। अब दुकानदार को मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 


सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है। घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है। बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है। यह खेल काफी समय से चल रहा है। खासकर त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मिठाई तौलने के दौरान डिब्बे का भी वजन उसमें शामिल करने वालों पर पांच हजार रुपया जुमार्ना का प्रावधान किया गया है। इसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

मिठाइयों की वैधता की तिथि भी प्रदर्शित नहीं कर रहे दुकानदार

दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों की वैधता की तिथि भी प्रदर्शित नहीं की जा रही है। कई दिनों की मिठाइयों को बेचा जा रहा है। जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दुकानदारों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। अनुपालन नहीं हो रहा है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

वास्तव में, दुकानों पर बिक रही मिठाई कब बनी थी और इसकी वैधता क्या है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है।  लोगों को गुणवत्तापरक चीजें खाने को मिले, इसके लिए शासन ने मिठाई उत्पादों पर उनकी निर्माण व वैधता तिथि लिखे जाने का निर्देश दिया था। इसमें से निर्माण तिथि लिखने का अधिकार दुकानदार को स्वेच्छा के आधार पर दिया गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि नियमों का अनुपालन न करने वाले के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 58 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है। दुकानदार मनचाहे ढंग से उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इनमें वे उत्पाद/मिठाइयां भी शामिल होती हैं, जिनका एक अवधि के बाद विक्रय करना कानूनन अपराध है। 

यह है मिठायों की वैधता सीमा

- एक दिन के लिए वैध...

बटर स्कॉच, कलाकंद, रोज कलाकंद व चाकलेट कलाकंद।

- दो दिन के लिए वैध...

बादाम मिल्क, रसगुल्ला, रस मलाई, रबड़ी रसमलाई, शाही टोस्ट, राजभोग, चमचम, संदेश, मलाई रोल, बंगाली रबड़ी, हीरामनी, गुड़ संदेश, हरिभोग, अनुरोध, अनारकली, माधुरी, पॉकीजा, रसकदम व खीर मोहन आदि।

- तीन दिन के लिए वैध ...

लड्डू व खोया मिठाइयां, मिल्क केक, मथुरा पेड़ा, प्लेन बर्फी, मिल्क बर्फी, पिस्ता बर्फी, कोकोनट बर्फी, चाकलेट बर्फी, सफेद पेड़ा, बूंदी लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर मोदक, खोया बादाम, मेवावाती, फ्रूट केक, केसर कोकोनट, छोटा मेवा लड्डू, पिंक बर्फी व ड्राईफूडस तिल बग्गा आदि।

- सात दिन के लिए वैध ...

घी व ड्राईफड की मिठाइयां- ड्राईफूड लड्डू, काजू कतली, घेवर, शक्क र पारा, गुड़ पारा शाही लड्डू, मूंग बर्फी, ड्राई फूड गुझिया, मोती बूंदी लड्डू, काजू केसर बर्फी, काजू बेक्ड गुझिया, बादाम लीग व बादाम गुझिया आदि।

- 30 दिन के लिए वैध ...

बेसन लड्डू, चना लड्डू, चना बर्फी, अंजीर, खजूर बर्फी, कचरी हलवा, सोहन हलवा, गजक व चिक्की आदि।


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