लखनऊ। आपके पास कोई भी वाहन है और अभी तक नंबर प्लेट चेंज नहीं कराया है तो अभी भी समय है। राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाना अनिवार्य कर दिया है।परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले गाड़ियों का चालान करके जुर्माना वसूल किया जाएगा। शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की यह नई व्यवस्था जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को सर्कुलर भेजा है।
शासन की नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। इस तरह समझें कि आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर यदि एक है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने का समय है।
एनसीआर के लिए अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं
शासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के तहत प्रदेश के जो भी जिले आते हैं उनमें पंजीकृत प्राइवेट और कामर्शियल वाहनों के मालिकों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के आदेश दिए हैं। इन जिलों के वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं होगी।
जिन पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर एक और शून्य है तो ऐसे मालिकों को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवानी ही पड़ेगी और जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है।
नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में बहुत सहूलियत हासिल होगी। उन्होंने बताया 15 जुलाई तक ऐसे वाहन के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी जिनके वाहन की पुरानी नंबर प्लेट पर अंतिम अंक शून्य और एक होंगे। ऐसे समझें कि अंतिम 2 अंक 10 ,11 ,20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51,61, 70, 71, 80, 81, 90,91 व 00 होंगे।
किसको कब तक लगवानी नंबर प्लेट
प्लेट का अंतिम नंबर-- तारीख
शून्य और एक-- 15 जुलाई 2021
दो और तीन-- 15 अक्टूबर 2021
चार और पांच-- 15 जनवरी 2022
छह और सात-- 15 अप्रैल 2022
आठ और नौ-- 15 जुलाई 2022
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